Rashtra Law College, Bhund, Amraiganv, Barabanki (U.P.) as one of the best education institute in Barabanki District. Rashtra Law College, Bhund, Amraiganv, Barabanki (U.P.) as one of the best education institute in Barabanki District. Rashtra Law College, Bhund, Amraiganv, Barabanki (U.P.) as one of the best education institute in Barabanki District. Rashtra Law College, Bhund, Amraiganv, Barabanki (U.P.) as one of the best education institute in Barabanki District.
Contact Us
Rashtra Law College,
AANAPUR NARAYANGANJ, LAMBHUA


+91-9654943222

Admission Process & Guidelines


  

स्नातक प्रवेश संबंधी नियम

स्नातक प्रवेश संबंधित नियम:

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र के जून-जुलाई में शुरू होती है और यह 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाती है। एल0एल0बी0(पंचवर्षीय) प्रथम वर्ष की कक्षाओं में इस तिथि के बाद प्रवेश विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देश के उपरान्त लिया जायेगा ।

2. प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम निम्नलिखित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है: (अ) एल0एल0बी0(पंचवर्षीय) प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम 45% अंक।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्राओं के साथ कोई भी भेदभाव न हो। महाविद्यालय परिसर रैगिंग से पूरी तरह मुक्त है और इसे स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखने के लिए प्राचार्य, प्राध्यापक और कर्मचारी नियमित रूप से प्रयासरत रहते हैं। विभिन्न अवसरों पर छात्राओं द्वारा स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। गाँव की छात्राएँ तेजी से प्रगति कर रही हैं।

प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज:

प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज:

यदि योग्यता सूची में नाम आ जाता है, तो प्रवेशार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा:
1. अंतिम कक्षा की अंकतालिका।
2. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र।
3. जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए)।
4. अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी)।
5. अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।

कक्षाओं में उपस्थिति:

कक्षाओं में उपस्थिति:

उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश और विश्वविद्यालय कुलपति के आदेशों के अनुसार, प्रत्येक विभाग की कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी छात्रा की उपस्थिति 75% से कम होती है, तो उसे शासकीय सहायता (छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्रा सहायता कोष, बुक बैंक) सहित अन्य सहायता से वंचित कर दिया जाएगा और वह विश्वविद्यालय परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो सकेगी।